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आयोग ने बोर्ड को 1 फरवरी से 31 मई तक चार महीने के बिजली बिलों पर 9 पैसे का ईंधन अधिभार लेने का आदेश दिया।
कोझिकोड: केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने बिजली खरीद के दौरान होने वाले अतिरिक्त खर्च की वसूली के लिए बिजली बिलों पर अधिभार के रूप में 9 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क लगाना शुरू कर दिया है. हालांकि, 1,000 वाट के और उससे कम के कनेक्टेड लोड और 40 यूनिट से कम की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार का भुगतान करने से छूट दी गई है।
देश में कोयले के गंभीर संकट के कारण महंगे आयातित कोयले से बिजली पैदा करनी पड़ी। नतीजतन, संयंत्रों में उत्पादित बिजली की कीमत भी बढ़ गई। इसके साथ, केरल को अप्रैल से जून 2022 तक बिजली खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी। वर्तमान अधिभार का उद्देश्य इस अतिरिक्त व्यय की वसूली करना है।
इससे पहले, केएसईबी ने सरचार्ज लगाने के लिए केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति मांगी थी। जिसके बाद, आयोग ने बोर्ड को 1 फरवरी से 31 मई तक चार महीने के बिजली बिलों पर 9 पैसे का ईंधन अधिभार लेने का आदेश दिया।
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