केरल
Kochi: करुवन्नूर घोटाले में हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई जांच की सिफारिश
Tara Tandi
11 April 2025 11:44 AM IST

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Kochi कोच्चि: करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामले में चार साल बाद भी आरोपपत्र दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस डीके सिंह ने कहा कि सरकार की दलीलें अस्वीकार्य हैं और कहा कि जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी को बचाने के लिए जांच को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जबकि यह निवेशकों को लूटने का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को टालने के लिए बार-बार कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से अभियोजन महानिदेशक टी.ए. शाजी ने दलील दी कि देरी की वजह ईडी द्वारा अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक जांच के लिए मूल दस्तावेज जरूरी हैं और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
कोर्ट ने जांच में मूल दस्तावेजों की जरूरत पर सवाल उठाते हुए जवाब दिया। पूर्व कर्मचारी एम.वी. सुरेश की याचिका के बाद यह मामला विचार के लिए आया, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कार्यवाही के दौरान जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने सहकारी समितियों में बड़ी अनियमितताओं के आरोपों की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा कि ऐसी समितियों को काले धन को सफेद करने में शामिल नहीं होना चाहिए। इसने आलोचना की कि हालांकि इन संगठनों को कृषि सहकारी समितियां कहा जाता है, लेकिन इनका कृषि से कोई संबंध नहीं है। ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच पूरी हो चुकी है।
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