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केरलम: यूडीएफ सरकार ने हॉर्टी वाइन नियम को ठंडे बस्ते में डाल दिया

Tulsi Rao
19 Oct 2026 3:50 PM IST
केरलम: यूडीएफ सरकार ने हॉर्टी वाइन नियम को ठंडे बस्ते में डाल दिया
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तिरुवनंतपुरम: UDF सरकार ने रविवार को LDF के समय के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत बेकरी, सुपरमार्केट और मॉल को ज्यादा अल्कोहल वाली फलों से बनी वाइन (हॉर्टी वाइन) बेचने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, सरकार ने आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी हटा दिया है, जिन्होंने त्रिशूर की एक बेकरी को यह लाइसेंस जारी किया था। पिछली सरकार के इस अनोखे फैसले को तब तक रोक कर रखा जाएगा, जब तक कि नई शराब नीति (जिसके नवंबर के अंत तक आने की उम्मीद है) की घोषणा नहीं हो जाती।

यह कदम त्रिशूर के चलाकुडी स्थित 'MRC बेकरी' को 15% तक अल्कोहल वाली 'हॉर्टी वाइन' बेचने का लाइसेंस मिलने के बाद हुए विवाद के बाद उठाया गया है। बेकरी के मालिक कृष्णकुमार ने शनिवार को इसका पहला स्टॉक खरीदा था। हालांकि, मीडिया में खबरें आने के बाद आबकारी मंत्री एम. लिजू ने इस फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार को इस लाइसेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

मंत्री के निर्देश पर, लाइसेंस जारी करने वाले डिप्टी एक्साइज कमिश्नर सी.के. अनिल कुमार को उनके पद से हटा दिया गया। लिजू ने आबकारी आयुक्त सांबाशिवा राव से इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि यह लाइसेंस कैसे जारी किया गया, और अतिरिक्त मुख्य सचिव (कर) से इस मामले में कानूनी सलाह लेने को कहा है।

मंत्री ने कहा, "सरकार हॉर्टी वाइन या किसानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि 15% अल्कोहल वाली वाइन बेकरियों में बेची जाए। इसे 'बेवको' (Bevco) आउटलेट्स के जरिए बेचा जा सकता है।"

बेकरी मालिक का सवाल है, "सरकारों के बदलने और उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता का खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़े?"

लिजू ने बताया कि लगभग 8% अल्कोहल वाली बीयर भी केवल 'बेवको' आउटलेट्स, बार या बीयर पार्लरों के जरिए ही बेची जाती है।

"LDF के शासनकाल में, केवल 10 वर्ग मीटर जगह वाली बेकरी भी 15% अल्कोहल वाली वाइन बेच सकती थी। इसका मतलब यह है कि राज्य की लगभग सभी बेकरियां 10,000 रुपये की लाइसेंस फीस देकर इसे बेच सकती थीं।"

मंत्री ने बताया कि विभाग के पास लंबित चार और आवेदनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार अपनी नई शराब नीति तैयार कर रही है।" उन्होंने कहा, "अधिकारी को सावधान रहना चाहिए था और सरकार की राय लेनी चाहिए थी।"

पलटवार करते हुए, पूर्व आबकारी मंत्री एम.बी. राजेश ने कहा कि नियमों की जानकारी न होना सरकार और मंत्री की विफलता है।

बेकरी मालिक कृष्णकुमार ने सरकार के इस कदम को अपने और अन्य उद्यमियों के लिए निराशाजनक बताया।

उन्होंने TNIE से कहा, "बदलती सरकारों के बीच वैचारिक प्रतिद्वंद्विता का खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़े? यही वजह है कि केरल को निवेश और व्यापार के लिए प्रतिकूल माना जाता है।"

उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर से कई दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद, इस जून में उन्हें लाइसेंस मिला। उन्होंने बताया कि उनके कुल 50,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 10,000 रुपये लाइसेंस के लिए और 40,000 रुपये वाइन के सात कार्टन खरीदने में लगे। कृष्णकुमार ने कहा, "इसमें केवल 10% अल्कोहल है, जबकि लाइसेंस में 15% तक की अनुमति है।"

LDF सरकार ने अपनी 2022-23 की शराब नीति के तहत छोटे स्तर की वाइनरी (शराब निर्माण इकाई) के लिए नियम घोषित किए थे।

इसके तहत, 'हॉर्टी वाइन' (फलों से बनी वाइन) पर 86% टैक्स लगाया जाएगा, जो सामान्य वाइन पर लगने वाले टैक्स के बराबर है। जनवरी 2024 में, सरकार ने 'विदेशी शराब' (फॉरेन लिकर) नियमों में संशोधन किया, जिससे 'बेवको' (Bevco) आउटलेट्स के बाहर—जैसे हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट, मॉल और कम से कम 100 वर्ग मीटर जगह वाली बेकरियों में—इसकी बिक्री की अनुमति मिल गई।

सितंबर 2025 में, जगह की इस शर्त को घटाकर 10 वर्ग मीटर कर दिया गया। केरल में चार ऐसी इकाइयां हैं, जिनके पास हॉर्टी वाइन बनाने का लाइसेंस है।

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