केरल

Kerala : लड़की से बलात्कार के लिए युवक को आजीवन कारावास की सजा

Kavita2
25 Jun 2025 1:54 PM IST
Kerala : लड़की से बलात्कार के लिए युवक को आजीवन कारावास की सजा
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Kerala केरल : अनुसूचित जाति वर्ग की 17 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में प्रथम आरोपी युवक को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। नीतियांगा चेपरम्पी निवासी सीजे जिबिन (24) को थालीपरम्पी पोक्सो हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर राजेश ने सजा सुनाई। दूसरे आरोपी युवक की मां को एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। युवक की तीन व चार साल की दादी व पिता को बरी कर दिया गया। जिस घटना के कारण मामला शुरू हुआ, वह 2022 में हुई थी। दोनों जगहों पर रहने वाली लड़की के परिवार का चेरुपुझा थाना क्षेत्र के आरालम में घर है। दोनों जगहों पर रहने वाली लड़की का परिचय सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से हुआ था। इसके बाद वह उसे जनवरी 2022 में कार में श्रीकांथपुरम स्टेशन के पास अपने घर ले गया और उसके साथ यौन शोषण व अत्याचार किया। इस मामले में आरोपी की मां मिनी जोस, मौसी मैरी देवस्या और पिता सी.डी. जोस को भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोपी बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील शेरी मोल जोस ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

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