केरल
10 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में केरल के युवक को 8 साल की जेल
Renuka Sahu
28 May 2023 5:01 AM GMT
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तिरुवनंतपुरम POCSO स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 32 वर्षीय सुधी को आठ साल के सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जो उसके पड़ोसी की 10 साल की बच्ची से बलात्कार के लिए है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तिरुवनंतपुरम POCSO स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 32 वर्षीय सुधी को आठ साल के सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जो उसके पड़ोसी की 10 साल की बच्ची से बलात्कार के लिए है। जुर्माने का इस्तेमाल पीड़ित को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा और सुधी को इसे चुकाने में विफल रहने पर एक साल अतिरिक्त कैद में बिताना होगा।
मामले से संबंधित घटना 18 फरवरी 2021 की रात साढ़े 11 बजे की है। जब बच्चा आंगन में पेशाब करने निकला तो आरोपी अपने घर के बाहर खड़ा था।
बच्ची घर के सामने वाले अहाते में पेशाब कर रही थी क्योंकि वह घर के पिछले हिस्से में बने शौचालय में जाने से डर रही थी। युवक ने युवती को अपने कमरे में बुलाया और उपहार देने की पेशकश की। बताया जाता है कि आरोपी लड़की के मना करने के बावजूद उसे अपने कमरे में ले जाने पर अड़ा रहा।
इसके बाद आरोपी ने बच्ची को गोद में ले लिया और अपने मोबाइल फोन पर उसका अश्लील वीडियो दिखाया। अपनी बेटी की तलाश में निकले माता-पिता ने आरोपी को गोद में लिए पाया। इसके बाद हुई हाथापाई में आरोपी ने उसका फोन फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन, एम मुबीना और आर वाई अखिलेश पेश हुए। अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का परीक्षण कराया।
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