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Kerala केरल : तिरुवनंतपुरम पोक्सो कोर्ट के जज एमपी शिबू ने सोशल मीडिया के जरिए मिली 13 साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में अफजल को 30 साल कैद की सजा सुनाई है। घटना 2024 में हुई थी। आरोपी ने बच्ची के घर पर कब्जा कर लिया था और घर में अकेली उसकी आठ साल की बहन पर हमला कर उसके साथ बलात्कार किया था। बहन के चिल्लाने के बावजूद पड़ोसियों को घटना की जानकारी नहीं हुई। पेरुरुकड़ा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में इंस्पेक्टर वी. सैजुनाथ और जी. अरुण ने जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील कट्टईकोणम जे.के. अजीतप्रसाद और एडवोकेट बिंदु वी.सी. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
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