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Kerala केरल : पथानामथिट्टा की एक 65 वर्षीय महिला की आवारा कुत्ते के हमले के बाद रेबीज़ से मौत हो गई, जिसके बाद केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार को और मौतों को रोकने के लिए तत्काल कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
पीड़िता, मन्नारमाला निवासी कृष्णम्मा, को सितंबर के पहले सप्ताह में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। वह कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रही थीं और कथित तौर पर उन्होंने एंटी-रेबीज़ वैक्सीन भी ली थी। हमले के दौरान, वह ज़मीन पर गिर गईं और उनके चेहरे पर गहरा ज़ख्म हो गया। चिकित्सा देखभाल के बावजूद, उनकी हालत बिगड़ती गई और संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
यह मौत राज्य भर में आवारा कुत्तों के हमलों में खतरनाक वृद्धि के बीच हुई है। पिछले पाँच महीनों में ही, 1.65 लाख से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जबकि रेबीज़ के कारण 17 मौतें हुई हैं। बढ़ती जन स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने सरकार को रेबीज़ नियंत्रण और आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर में वायरोलॉजी के पूर्व प्रमुख जैकब जॉन की सिफ़ारिश पर आधारित है, जिन्होंने विभिन्न विभागों में रेबीज़ रोकथाम उपायों के समन्वय के लिए एक समर्पित कार्यबल के गठन का आह्वान किया था।
न्यायमूर्ति थॉमस ने कुत्ते के काटने के पीड़ितों के लिए मुआवज़ा तय करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति सिरी जगन आयोग के महत्व पर भी ज़ोर दिया और सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या आयोग का काम अभी भी प्रगति पर है। स्थानीय स्वशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, जिसमें राज्य से आवारा कुत्तों के हमलों को कम करने और रेबीज़ से संबंधित मौतों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है।
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