केरल
Kerala : फोन खरीदने के 2 दिन के अंदर ही व्यक्ति को ओवरहीटिंग की समस्या का सामना करना पड़ा
Mohammed Raziq
14 July 2025 6:25 PM IST

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Kalikavu, Kerala कलिकावु, केरल: केरल के एक ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मोबाइल फ़ोन कंपनी और एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को एक ग्राहक को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा गर्म हो रहे डिवाइस को बदलने से इनकार कर दिया था। यह शिकायत मलप्पुरम निवासी निषाद ने दर्ज कराई थी, जो तिरुवली अग्निशमन केंद्र में कार्यरत हैं।
निषाद ने यह फ़ोन ₹13,859 में खरीदा था और 24 अप्रैल, 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। ख़रीद के दो दिन बाद ही फ़ोन ज़्यादा गर्म होने लगा। उन्होंने इसे बदलने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी से संपर्क किया। हालाँकि, कंपनी ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली और उन्हें मोबाइल फ़ोन कंपनी से संपर्क करने का निर्देश दिया।
संपर्क करने पर, निर्माता ने इसे बदलने से इनकार कर दिया और केवल मरम्मत की पेशकश की। इसके बाद निषाद ने आयोग से संपर्क किया और उस नीति का हवाला दिया जिसके अनुसार डिलीवरी के सात दिनों के भीतर कोई खराबी पाए जाने पर इसे बदला जा सकता है।
आयोग ने धनवापसी और मुआवज़े का आदेश दिया
यह देखते हुए कि बिक्री के बाद प्रभावी सेवा उपभोक्ता का अधिकार है और कंपनी और प्लेटफ़ॉर्म दोनों ने इसका पालन नहीं किया, आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
फैसले में पक्षकारों को फोन की कीमत ₹13,859 वापस करने, ₹15,000 मुआवजे के रूप में और ₹5,000 कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं की गई, तो शिकायतकर्ता नौ प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा।
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