केरल
Kerala: विस्मया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी किरण कुमार को जमानत दी
Tara Tandi
2 July 2025 3:34 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने वाली मेडिकल छात्रा विस्मया एम नायर की मौत के मामले में आरोपी किरण कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले में सजा को तब तक निलंबित रखा जाना चाहिए जब तक केरल उच्च न्यायालय आरोपी द्वारा दायर अपील पर फैसला नहीं सुना देता।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने किरण कुमार द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने तक उसकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि किरण वर्तमान में पैरोल पर बाहर है - एक ऐसा कारक जिसने अंतरिम राहत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया। किरण को पहले अपनी पत्नी की दहेज से संबंधित मौत के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निचली अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
उसके बाद से उन्होंने उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी है और निर्णय में देरी का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से राहत मांगी है। यह दुखद घटना 21 जून, 2021 को हुई, जब विस्मया को अपने पति के घर- पोरुवाझी, अंबालाथुंभगम में चंद्रविलासम हाउस के बेडरूम से सटे बाथरूम में लटका हुआ पाया गया। अपनी मौत से पहले विस्मया ने अपनी सहपाठी और भाभी के साथ संदेश और तस्वीरें साझा की थीं, जिसमें कथित तौर पर शारीरिक और भावनात्मक शोषण के मामलों का विवरण दिया गया था। अपनी मौत के बाद, किरण कुमार शुरू में छिप गया, लेकिन बाद में उसने सस्थमकोट्टा स्टेशन पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
बाद में उन्हें सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया। आईजी हर्षिता अटालुरी के नेतृत्व में जांच 90 दिनों के भीतर एक व्यापक चार्जशीट दाखिल करने के साथ समाप्त हुई। गवाहों की गवाही ने घरेलू दुर्व्यवहार की बार-बार होने वाली घटनाओं का संकेत दिया, जिसमें अगस्त 2020 में चित्तुमाला में कार विवाद से संबंधित सार्वजनिक विवाद और जनवरी 2021 में विस्मया के घर पर एक और विवाद शामिल है। अदालत ने दहेज संबंधी मांगों से संबंधित फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी सबूत के तौर पर स्वीकार किया।
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