केरल

Kerala: वीणा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की पूछताछ टालने की मांग की

Tara Tandi
11 Jun 2026 12:56 PM IST
Kerala: वीणा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की पूछताछ टालने की मांग की
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KOCHI कोच्चि: टी. वीना ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ को टालने की मांग की है। गुरुवार सुबह ED ऑफिस को एक ईमेल मिला, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनके पेश न हो पाने की बात कही गई थी।
पत्र में वीना ने कहा कि जांचकर्ताओं द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज़ और उनके सवालों के जवाब उनके वकील के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं। उन्हें शुक्रवार सुबह 11 बजे कडावंथरा स्थित ED ऑफिस में पेश होने का
निर्देश दिया गया था
। खबरों के मुताबिक, एजेंसी उन्हें नई तारीख दे सकती है और नया समन जारी कर सकती है।
ED ने इस मामले में नौ लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. शशिधरन कार्था, उनकी पत्नी जया एस. कार्था, बेटे शरण एस. कार्था, सीनियर मैनेजर एन.सी. चंद्रशेखरन, सीनियर ऑफिसर अंजू रेचल कुरुविला और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के.एस. सुरेश कुमार शामिल हैं। उन्हें अलग-अलग तारीखों पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
यह जांच CMRL द्वारा वीना की कंपनी, एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए 2.78 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। ED सूत्रों ने बताया कि यह समन उनके घर (जहां वह अपने पिता और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के साथ रहती हैं) और उनके पति पी.ए. मोहम्मद रियास के घर पर की गई छापेमारी के बाद जारी किया गया।
लोग लिखित में या कानूनी सलाहकार के ज़रिए ठोस कारण बताकर पेशी को टालने की मांग कर सकते हैं। खबरों के अनुसार, ऐसी मांगें तीन बार तक की जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति तीन समन के बावजूद पेश नहीं होता है, तो ED के पास उन्हें उनकी जगह पर ही पूछताछ करने और पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का अधिकार है। वीना गिरफ्तारी से सुरक्षा या अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकती हैं, हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कड़े प्रावधानों के तहत अग्रिम जमानत मिलना आम तौर पर मुश्किल माना जाता है।
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