केरल

केरल यूनिवर्सिटी वीसी सर्च कमेटी: हाईकोर्ट ने सीनेट को एक महीने के भीतर सदस्य नामित करने का निर्देश दिया

Rounak Dey
9 Dec 2022 7:29 AM GMT
केरल यूनिवर्सिटी वीसी सर्च कमेटी: हाईकोर्ट ने सीनेट को एक महीने के भीतर सदस्य नामित करने का निर्देश दिया
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चयन समिति के लिए किसी सदस्य को नामांकित नहीं कर सकते तो सीनेट को भंग करने की मांग की।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल विश्वविद्यालय में सीनेट को निर्देश दिया कि वह कुलपति (वीसी) की नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली खोज सह चयन समिति के लिए अपने सदस्य को नामित करे। इसके लिए कोर्ट ने 30 दिन की डेडलाइन दी है।
एक बार जब सीनेट एक सदस्य को नामांकित करती है, तो चांसलर (गवर्नर) को सर्च कमेटी के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी करनी होती है। इसके बाद समयबद्ध तरीके से कुलपति की नियुक्ति की जाए।
अदालत ने कहा कि राज्यपाल, जो केरल में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं यदि सीनेट अपने सदस्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर नामित नहीं कर रहा है। हालांकि, अगर सीनेट को और समय चाहिए तो वह अदालत का रुख कर सकती है।
अदालत ने अलाप्पुझा के मूल निवासी एस जयराम द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए सीनेट को अपना निर्देश जारी किया, अगर वे चयन समिति के लिए किसी सदस्य को नामांकित नहीं कर सकते तो सीनेट को भंग करने की मांग की।
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