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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मरे हुए हाथियों से इकट्ठा किए गए और मामलों में ज़ब्त किए गए 13 टन से ज़्यादा हाथी दांत हैं। इनकी बिक्री, जिनकी मार्केट वैल्यू 260 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, कानून के हिसाब से बैन है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि केरल के पास जो हाथी दांत हैं, उन्हें 2023 एक्ट के मुताबिक जलाकर नष्ट कर दिया जाए। हाथी दांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, रेंज ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। हाथी दांत सबूत के तौर पर कोर्ट में भी होते हैं। सरकार ने पहले चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को हाथी दांत और हिरण के दांत आर्मी ऑफिस को सौंपने की इजाज़त दी थी।
इसी तरह इसे पैंगोड कैंप को सौंप दिया गया। सरकार ने 1991 में हाथी दांत के साथ मालिकाना हक का सर्टिफिकेट वायनाड कलेक्टर ऑफिस में लगाने के लिए सौंप दिया था। हाथी दांत ऊंचे ऑफिसों में वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन और जंगल की दौलत के निशान के तौर पर दिखाए जाते हैं। मद्रास रेजिमेंट 6 और पैंगोड आर्मी सेंटर में गोरखा राइफल्स 4 ने 2024 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हाथी दांत मांगे थे। केंद्र के विरोध के कारण उन्हें नहीं दिया जा सका। केरल में हाथी दांत नहीं जलाए गए हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर एके ससींद्रन ने सार्वजनिक रूप से इससे इनकार किया है।
हालांकि, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में रखे हिरण के दांत और बाइसन के दांत जला दिए गए हैं। ये वे हैं जो मामलों में जब्त किए गए थे। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से परमिशन लेने के बाद सालों पहले हाथी दांत जलाकर नष्ट कर दिए थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत, हाथी दांत राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी और को नहीं दिया जा सकता। इसका उल्लंघन करते हुए दांत सेना और कलेक्टरों को दे दिए गए। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हाथी दांत सेना को सौंप दिए हैं। नियम यह है कि अगर कोई जंगली या पालतू हाथी मर जाता है, तो उसके दांत और नाखून सरकार को देने होंगे। हर साल साठ से ज़्यादा हाथी मर जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर जंगली हाथी होते हैं। हाथियों की मौत बिजली का झटका लगने, ट्रेन की चपेट में आने और बीमारी की वजह से होती है। उनके दांतों के लिए भी उनका शिकार किया जाता है। मलयाट्टूर मामले में 500 kg दांत ज़ब्त किए गए थे।
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