
Kerala केरल: ज़िला अतिरिक्त सत्र न्यायालय (II) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्रभान ने कर्नाटक RTC बस में तस्करी करके ले जाए जा रहे 22 किलोग्राम गांजे की ज़ब्ती से जुड़े मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
शबीब मंज़िल, बामब्राननगर, चेंगला के रहने वाले बी.एस. अब्दुल साकिर (40) को यह सज़ा दी गई। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे जेल में छह महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। आरोपी के खिलाफ विद्यानगर थाने और कासरगोड आबकारी विभाग में छात्रों को नशीले पदार्थ बेचने का एक मामला भी दर्ज है। इस मामले में फैसला तब सुनाया गया, जब आरोपी—जो मामले का निर्णय होने के समय अदालत में पेश न होकर एर्नाकुलम में फरार चल रहा था—को विद्यानगर CI के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया। आबकारी विभाग ने 12 फरवरी, 2020 को सुबह 7 बजे मंजेश्वरम चेक पोस्ट पर कर्नाटक RTC बस में तस्करी करके लाए जा रहे गांजे को ज़ब्त किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील जी. चंद्रमोहन और अधिवक्ता चित्रकला पेश हुए।





