केरल
Kerala : न्यायमूर्ति धूलिया की रिपोर्ट आने तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा
Mohammed Raziq
22 Sept 2025 4:45 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: डिजिटल एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका पर स्पष्टता की केरल के राज्यपाल की माँग पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हस्तक्षेप करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एक आदेश जारी कर डिजिटल एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री को निर्णायक भूमिका प्रदान की थी। इस आदेश के अनुसार, स्थायी कुलपति पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का पैनल न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री को वरीयता क्रम निर्धारित करने का अधिकार होगा।
यह निर्देश पश्चिम बंगाल कुलपति नियुक्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश पर आधारित था, जिसमें मुख्यमंत्री को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। हालाँकि, केरल के राज्यपाल की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाद में पश्चिम बंगाल मामले में अपने प्रारंभिक आदेश में संशोधन किया था। उन्होंने तर्क दिया कि केरल के डिजिटल और तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी इसी तरह का संशोधन लागू होना चाहिए।
हालांकि, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति धूलिया समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायमूर्ति धूलिया द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा वरीयता क्रम तय करने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। नतीजतन, न्यायालय का यह रुख राज्यपाल के लिए एक बड़ा झटका है। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, स्थायी वकील सी के शशि और अधिवक्ता मीना के पॉलोज़ उपस्थित हुए।
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