केरल

kerala: राज्य सरकार के पक्ष में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रद्द करने की रोक लगाई

Tara Tandi
24 Feb 2026 3:03 PM IST
kerala: राज्य सरकार के पक्ष में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रद्द करने की रोक लगाई
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नव केरल सर्वे रद्द किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि नव केरल सर्वे में क्या गलत था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह जांचने का अधिकार है कि वेलफेयर स्कीम लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं और जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार है।
इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने विचार किया। कोर्ट ने मामले में विरोधी पार्टियों को नोटिस भेजे
। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य स्कीमों को बेहतर बनाने के लिए ऐसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं।
सर्वे करने का फैसला यह पता लगाने के लिए लिया गया था कि लोग पिछले दस सालों में सरकार की उपलब्धियों का आकलन कैसे करते हैं। खर्च 20 करोड़ रुपये तय किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस आधार पर सर्वे रद्द कर दिया कि सरकार का काम नियमों के मुताबिक नहीं था। हाई कोर्ट ने बताया था कि कोई बजट आवंटन या फाइनेंशियल मंजूरी नहीं थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने यह बताते हुए कि नव केरल सर्वे सरकार का पॉलिसी फैसला था, याचिका में पूछा कि हाई कोर्ट इसे कैसे रद्द कर सकता है।
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