केरल
Kerala: कुलपति पद को लेकर जारी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी
Tara Tandi
14 Aug 2025 3:06 PM IST

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नई दिल्ली: विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। तकनीकी और डिजिटल विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट एक सर्च कमेटी बनाएगा।
कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार दोनों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, बिना राजनीति किए, सहयोग करें और काम करें। कोर्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा, जिसमें सरकार और राज्यपाल द्वारा अनुशंसित सदस्य भी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्यपाल, जो कुलाधिपति भी हैं, और राज्य सरकार आज चार-चार लोगों की सिफारिश करें। कोर्ट दोनों की सूची में से दो-दो लोगों को प्रत्येक समिति में नियुक्त करेगा। यूजीसी को भी प्रत्येक समिति में एक-एक प्रतिनिधि की सिफारिश करनी चाहिए। इस प्रकार, पाँच लोग होंगे।
प्रत्येक पाँच सदस्यीय समिति को अपने-अपने विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। हालाँकि राज्यपाल द्वारा अस्थायी कुलपतियों की नियुक्ति को रद्द करने की उच्च न्यायालय की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका और पुनर्नियुक्ति अधिसूचना के खिलाफ सरकार द्वारा दायर याचिकाएँ विचार के लिए आईं, लेकिन अदालत ने सीधे स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की ओर रुख किया। जब 30 जुलाई को राज्यपाल की याचिका पर विचार किया गया, तो यह सुझाव दिया गया कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए और वे एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।
यह देखा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डॉ. के. शिवप्रसाद को अंतरिम कुलपति और डिजिटल विश्वविद्यालय में डॉ. सीज़ा थॉमस को अंतरिम कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने की राज्यपाल आर्लेकर की कार्रवाई कानून का उल्लंघन करके की गई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस समय मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है।
खोज समितियों में राज्यपाल और सरकार के दो-दो प्रतिनिधि होते हैं। यूजीसी के एक सदस्य के जुड़ने से राज्यपाल को लाभ मिल सकता है।
चूँकि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए उनके प्रतिनिधियों या यूजीसी सदस्य द्वारा पैनल में शामिल व्यक्ति को ही नियुक्ति मिलने की संभावना है।
यदि आम सहमति नहीं बनती है, तो प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग पैनल दिए जा सकते हैं। राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करके इनमें से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं।
यह संकेत दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा खोज समिति के लिए अनुशंसित लोगों में वीएसएससी निदेशक और आईआईटी प्रमुख शामिल हैं। पैनल रात में अटॉर्नी जनरल को सौंप दिया गया।
सरकार ने चार शैक्षणिक विशेषज्ञों का पैनल भी रात में वकील जयदीप गुप्ता को सौंप दिया।
खोज समिति राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देगी और अंतिम पैनल बनाने के लिए आवेदन स्वीकार करेगी। इस प्रक्रिया में कम से कम तीन महीने लगेंगे। अंतरिम कुलपति तब तक काम जारी रख सकते हैं।
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