केरल
kerala: सुप्रीम कोर्ट ने मैथ्यू कुझालनादन की वेतन भुगतान याचिका खारिज की
Tara Tandi
6 Oct 2025 3:39 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट ने मासिक भुगतान मामले में सतर्कता जांच की मांग वाली विधायक मैथ्यू कुझालनादन की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे इस याचिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक मुद्दों को अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए। योगेश गुप्ता-सरकार को बड़ा झटका; कैट ने योगेश गुप्ता को पाँच दिनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।
सीएमआरएल एक्सालॉजिक सौदे में सतर्कता जांच की मांग को लेकर विधायक मैथ्यू कुझालनादन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय द्वारा सतर्कता जांच की मांग वाली उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर विचार किया।
तिरुवनंतपुरम सतर्कता न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री सहित सात लोगों के खिलाफ उनकी शिकायत खारिज किए जाने के बाद मैथ्यू कुझालनादन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने पाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच किए जाने वाले अपराध का पता याचिका में या उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाया जा सका।
मैथ्यू कुझालनादन की प्रतिक्रिया थी कि तकनीकी कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी और कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी। मैथ्यू कुझालनादन ने कहा कि चाहे उन पर कितने भी साइबर हमले क्यों न किए जाएँ, वे पीछे नहीं हटेंगे। वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लड़ी गई लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। विधायक ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को जनता को जवाब देना होगा।
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