
Kerala केरल: अधिकारियों ने उन दुकानदारों और बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने अमरंबलम पंचायत में वकाथोट में सीवेज बहाया था। डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्पेशल स्क्वाड ने छह दुकानों और बिल्डिंग मालिकों पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है, जो एक निरीक्षण के दौरान कानून का उल्लंघन करते पाए गए थे।
ये जुर्माने सीधे नाले में सीवेज बहाने के अपराध के लिए लगाए गए थे। उन्हें वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर बदलाव नहीं किए जाते हैं, तो स्क्वाड ने निर्देश दिया है कि दोबारा निरीक्षण के बाद 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए और उन संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। स्क्वाड ने पंचायत से कहा है कि वह वकाथोट की सुरक्षा के लिए किसी सार्वजनिक संस्था या स्थानीय निकाय की परियोजनाओं के माध्यम से जीर्णोद्धार का काम करवाए। स्क्वाड ने पाया कि बड्स स्कूल और सायं प्रभा होम के सामने पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों का ढेर जमा होने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही थीं। पंचायत को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वह पुलिस से कहकर उन जमा हुए वाहनों को वहां से तुरंत हटवाए। इस निरीक्षण का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्क्वाड के टीम लीडर के.टी. मुहम्मद मुस्तफा, अमरंबलम ग्राम पंचायत के सहायक सचिव बी. शिवदास, मलप्पुरम सुचित्व मिशन के कार्यक्रम अधिकारी के. सिराजुद्दीन और स्वास्थ्य निरीक्षक पी.टी. शाहिदा ने किया।





