केरल

kerala: किलिमनूर में SHO निलंबित, व्यक्ति को कुचलने के आरोप पर कार्रवाई

Tara Tandi
15 Sept 2025 4:11 PM IST
kerala: किलिमनूर में SHO निलंबित, व्यक्ति को कुचलने के आरोप पर कार्रवाई
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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: परसाला के थाना प्रभारी अनिल कुमार को किलिमानूर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचलने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्याम सुंदर ने की। अनिल कुमार द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। कार न रोकने वाले अनिल कुमार फिलहाल फरार हैं। मयमोल ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 45 लाख रुपये का मुआवज़ा जीता; मयमोल की एकमात्र लड़ाई रंग लाई।
अनिल कुमार के खिलाफ लापरवाही से तेज़ गति से गाड़ी चलाने और गाड़ी न रोकने के कारण दुर्घटना का कारण बनने का मामला दर्ज किया गया है। गैर-ज़मानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद अनिल कुमार फरार हो गए थे। 7 सितंबर को अनिल कुमार की कार की चपेट में आने से राजन की मौत हो गई थी।
अनिल कुमार ने पहले इस घटना में अपना अपराध कबूल कर लिया था। अनिल कुमार का स्पष्टीकरण है कि एक व्यक्ति गाड़ी के किनारे गिर गया और फिर उठकर चला गया। अनिल कुमार पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जिसके लिए 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
अनिल कुमार अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना परसाला स्टेशन से निकलकर थट्टाथुमाला स्थित अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना स्टेशन से निकलते समय गाड़ी नहीं रोकी। किलिमनूर पुलिस ने उस कार को, जिसे दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने के लिए वर्कशॉप में छोड़ दिया गया था, अपने कब्जे में ले लिया है। किलिमनूर के चेनिकुझी निवासी राजन की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। राजन आधे घंटे तक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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