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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को थूनेरी के डीवाईएफआई कार्यकर्ता सी के शिबिन की हत्या के मामले में आठ में से सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय का यह फैसला निचली अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपियों को अपील में दोषी पाए जाने के बाद आया है। सोमवार को नादापुरम पुलिस ने दुबई से लौटने पर नेदुंबसेरी हवाई अड्डे पर छह दोषियों को हिरासत में लिया। आव्रजन अधिकारियों ने पुलिस के लुकआउट नोटिस के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पलट दिए जाने के बाद वे केरल लौट रहे थे। आठ आरोपियों में से एक असलम की हत्या बरी होने के काफी समय बाद कर दी गई।
शेष सात, जो खाड़ी देशों में काम कर रहे थे, को अब अदालत का सामना करना होगा। सभी आरोपी मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। दोषी व्यक्ति हाईकोर्ट में पेश होने और जेल भेजे जाने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकेंगे। मामले की जांच करने वाली नादापुरम पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी आरोपी अदालत के सामने पेश हों। डीवाईएफआई कार्यकर्ता शिबिन की वेल्लूर, थुनेरी में हत्या कर दी गई थी। शिबिन की हत्या ओमन चांडी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। बरी किए गए लोगों में से एक, यूथ लीग के सदस्य असलम की बाद में हत्या कर दी गई थी, और उस मामले की सुनवाई वर्तमान में मराड कोर्ट में चल रही है। शिबिन हत्या मामले में, सभी आरोपी मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, जबकि असलम की हत्या के मामले में आरोपी सीपीएम के सदस्य हैं।
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SANTOSI TANDI
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