केरल
Kerla: सबरीमाला सोना चोरी मामला; पूर्व अधिकारी सुधीश बाबू को मिली जमानत
Tara Tandi
2 Feb 2026 4:22 PM IST

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KOLLAM कोल्लम: सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में कोर्ट ने पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डी सुधीश कुमार को जमानत दे दी है। दोनों मामलों में कानूनी जमानत मिलने के बाद उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सुधीश कुमार को जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें दरवाजों के फ्रेम और द्वारपालक मूर्ति की चादरों के मामलों में गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के बाद कानूनी जमानत दी।
सबरीमाला के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस श्रीकुमार को 29 जनवरी को सोने की चोरी के मामले में जमानत मिल गई थी। कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी। श्रीकुमार उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे जब सोने की चादरें मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गई थीं और जब उन्हें वापस लाया गया था। श्रीकुमार ने दावा किया कि मुरारी बाबू ने उनके नौकरी ज्वाइन करने से पहले महासर का ड्राफ्ट तैयार किया था। श्रीकुमार ने यह भी तर्क दिया कि एक अधिकारी के तौर पर साइन करना उनकी जिम्मेदारी थी। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को पहले ही सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में जमानत मिल चुकी है।
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