
Kerala केरल : कोल्लम पांचवीं अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अदालत ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक युवक के परिवार को 61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि गीता के बेटे नितिन के परिवार को मिलेगी, जो मुरुंथल, शांता विलासम, थ्रीक्कडावूर में रहता है। 22 जनवरी, 2022 की सुबह एक स्कूटर और बाइक में टक्कर हो गई। मेवरम-कवनाड बाईपास पर मंगद पुल के पास तेज रफ्तार से जा रहे वर्कला निवासी की मोटरसाइकिल ने स्कूटर को टक्कर मार दी। चोट लगने के बाद नितिन का तीन सप्ताह तक इलाज चला और 14 फरवरी को उसकी मौत हो गई। नितिन के परिवार में उसकी मां और दादी हैं।
उसके पिता ने उन्हें जल्दी छोड़ दिया था। मुआवजे, चिकित्सा व्यय, ब्याज और अदालती लागत सहित 61 लाख रुपये की राशि की अनुमति दी गई। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चुकाई जानी है। राशि का 75 प्रतिशत अम्मा को और 25 प्रतिशत अम्मुमा को जाएगा। अधिवक्ता मुहम्मद सुजीत और सिमी सुजीत वादी की ओर से अदालत में पेश हुए।





