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Idukki इडुक्की: सतर्कता अदालत ने शुक्रवार को यहां इडुक्की के मरयूर गांव में एससी/एसटी समुदायों के लिए एक आवास योजना में अनियमितता करने के लिए क्रिस्टोफर राज नामक एक पूर्व एससी विकास अधिकारी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामले से संबंधित धोखाधड़ी 2001-2002 के दौरान पता चली थी। इडुक्की सतर्कता इकाई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब यह पाया गया कि
उन्होंने आवास योजना के लिए आवंटित निधि के 11.9 लाख रुपये की ठगी करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की थी। वह उस समय देवीकुलम में एससी विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। मूवतुपुझा सतर्कता अदालत ने उन्हें आरोपों का दोषी पाया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें आईपीसी के तहत 4 साल के कठोर कारावास और 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला इडुक्की सतर्कता इकाई के पूर्व डीएसपी केवी जोसेफ द्वारा दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, यह सजा एक साथ चलेगी।
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SANTOSI TANDI
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