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ALAPPUZHA अलाप्पुझा: सड़क के बीच अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी राजेश को डबल उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। अलाप्पुझा एडिशनल सेशंस कोर्ट की जज एस. भारती ने यह सज़ा सुनाई। राजेश पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने राजेश को दोषी पाया था। यह अपराध 18 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे से 6:30 बजे के बीच हुआ था। राजेश कुमार (47) स्टेट वॉटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी था। राजेश ने पल्लिप्पुरम में पल्लिचंदा जंक्शन के पास चेरथला-अरुकुट्टी रोड पर तिरुनेल्लूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक की कलेक्शन एजेंट अंबिली को रोका।
उसने अंबिली को स्कूटर से गिरा दिया और एक क्रूर सार्वजनिक हमले में उसे 17 से 19 बार चाकू मारा, जिससे उसकी गर्दन और सीने में गंभीर चोटें आईं। मेडिकल मदद के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद, राजेश अंबिली का 50,000 रुपये और कलेक्शन मशीन वाला बैग लेकर भाग गया। हत्या एक पारिवारिक विवाद के कारण हुई थी, खासकर जब अंबिली ने राजेश से उसके कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सवाल किया था। घटना के समय पति-पत्नी अलग रह रहे थे।
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