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इसके आधार पर सीईओ, एमडी और अन्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे को समेकित किया जाएगा।
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में पेंशन की उम्र बढ़ाकर 60 साल कर दी।
इस कदम से अब सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में पेंशन की उम्र एक समान हो जाएगी।
हालांकि, तीन संस्थानों को इस नियम से छूट दी गई है- केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी), और जल प्राधिकरण।
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सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड के आधार पर श्रेणी ए, बी, सी और डी के रूप में वर्गीकृत करने का भी निर्णय लिया।
भविष्य के वेतन और वेतन संशोधन अब इस ग्रेड पर आधारित होंगे।
जो संस्थान विकास की राह पर हैं उन्हें उच्च ग्रेड के साथ वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि अन्य जो मानक को पूरा नहीं करते हैं उन्हें डाउनग्रेड किया जाएगा।
वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए, संस्थानों को सार्वजनिक उद्यम बोर्ड के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आवेदन नहीं करने वालों को डिफॉल्ट रूप से ग्रेड डी दिया जाएगा।
इन ग्रेडों को हर तीन साल में एक बार संशोधित किया जाएगा।
इसके आधार पर सीईओ, एमडी और अन्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे को समेकित किया जाएगा।
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Neha Dani
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