केरल
kerala: राहुल मामकूटथिल को तीसरे रेप केस में जमानत मिली, जेल से रिहा होंगे
Tara Tandi
28 Jan 2026 12:14 PM IST

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PATHANAMTHITTA पथानामथिट्टा: पथानामथिट्टा सेशंस कोर्ट ने तीसरे रेप केस में विधायक राहुल मामकूटथिल को ज़मानत दे दी है। डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता पर प्रॉसिक्यूटर द्वारा संदेह जताए जाने के बाद कल फैसला टाल दिया गया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध सहमति से बने थे। राहुल के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं के खिलाफ थी, राहुल के खिलाफ दूसरी शिकायत राजनीतिक मकसद से की गई थी, और SIT मामले में आगे नहीं बढ़ पाई थी। राहुल दो हफ़्ते से ज़्यादा समय से जेल में थे। इसके साथ ही राहुल जेल से रिहा हो जाएंगे।
इससे पहले, थिरुवल्ला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीसरे रेप केस में राहुल की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अरुंधति दिलीप ने ज़मानत याचिका पर आदेश दिया था। बंद कोर्टरूम में दो घंटे की विस्तृत बहस के बाद फैसला सुनाया गया। एम जी देवी प्रॉसिक्यूशन की ओर से पेश हुईं। बचाव पक्ष ने डिजिटल सबूत पेश किए, जिसमें सबूत शामिल थे कि राहुल के महिला के साथ सहमति से संबंध थे। हालांकि, प्रॉसिक्यूशन की दलील मान ली गई और ज़मानत नामंजूर कर दी गई। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और राहुल के खिलाफ और भी शिकायतें आ रही हैं।
इस बीच, हाई कोर्ट आज राहुल के खिलाफ पहले रेप केस में अग्रिम ज़मानत याचिका पर फिर से विचार करेगा। जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की बेंच राहुल की याचिका पर दलीलें सुन रही है। प्रॉसिक्यूशन ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दायर की थी।
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