केरल

KERALA : आईपीसी और सीआरपीसी के इतिहास बन जाने से दंड कठोर हो गए

SANTOSI TANDI
2 July 2024 11:42 AM GMT
KERALA  : आईपीसी और सीआरपीसी के इतिहास बन जाने से दंड कठोर हो गए
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KERALA केरला : भारत में 1 जुलाई को नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिन्होंने औपनिवेशिक काल के नियमों की जगह ले ली, जिसमें 164 साल पुराना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भी शामिल है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने आईपीएस की जगह ले ली, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इतिहास के पन्नों में डाल दिया।
यह बदलाव केवल संस्कृत नामों तक ही सीमित नहीं था; आपराधिक कानूनों की कई धाराओं में भी बदलाव किया गया। हालांकि, अब तक दर्ज किए गए मामले पहले के आपराधिक कानूनों के अनुसार ही होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए मसौदा विधेयक पेश किया था। बाद में विधेयकों को संशोधित किया गया और 13 दिसंबर को संसद में फिर से पेश किया गया। राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर को विधेयकों को मंजूरी दे दी।
मनोरमा से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एआर अभिलाष ने कहा कि भारत में व्यापक आपराधिक कानून हैं, लेकिन वे औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा, "भारत में अपराधियों के बजाय समाज पर केंद्रित कानून होंगे। समय के साथ नए दंडात्मक उपाय शामिल किए गए हैं। मोबाइल फोन छीनना और हिट-एंड-रन को अपराध माना गया है। यह आधुनिक समय के साथ-साथ हुए बदलावों को दर्शाता है। एक आरोपी को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इसे बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। इस पर सवाल उठ सकते हैं। दंड संहिता में बदलाव निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करेगा।"
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