केरल

Kerala ने निवेश संरक्षण बिल का प्रस्ताव रखा, कारोबार को सुरक्षा का भरोसा

Tara Tandi
13 Jun 2026 11:54 AM IST
Kerala  ने निवेश संरक्षण बिल का प्रस्ताव रखा, कारोबार को सुरक्षा का भरोसा
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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: लालफीताशाही को खत्म करने और उद्यमियों को मंज़ूरी के लिए अंतहीन सरकारी अड़चनों से बचाने के बड़े प्रयास के तहत, केरल सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक अहम बिल पेश करने जा रही है। उद्योग विभाग ने 'केरल निवेश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2026' का मसौदा तैयार किया है, जिस पर राज्य को निवेश के लिए बेहद अनुकूल जगह बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है
प्रस्तावित कानून निवेशकों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करेगा और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली देरी पर रोक लगाएगा। यह कानून सभी प्रशासनिक स्तरों पर लागू होगा, जिसमें विलेज ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस, पंचायत और स्थानीय स्व-शासन संस्थाएं शामिल हैं। नए ढांचे के तहत, विभागों को किसी भी मंज़ूरी या अस्वीकृति की जानकारी लिखित रूप में और स्पष्ट कारणों के साथ एक तय
समय-सीमा के भीतर देनी होगी
मंज़ूरी की आसान प्रक्रिया और 30 दिन की समय-सीमा: यह कानून K-SWIFT सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को मौजूदा कानूनों के साथ जोड़कर मज़बूत बनाना चाहता है ताकि व्यवसायों को अनावश्यक प्रशासनिक दखल से बचाया जा सके। सक्षम अधिकारी आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पक्का निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। विशेष या जटिल श्रेणियों के लिए, सरकार खास नियमों के ज़रिए समय-सीमा बढ़ा सकती है। लंबी देरी से बचने के लिए, जिन विभागों को अतिरिक्त जानकारी चाहिए, उन्हें टुकड़ों-टुकड़ों में सवाल पूछने के बजाय एक ही बार में सभी स्पष्टीकरण मांगने होंगे। आवेदकों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार: मसौदा बिल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उद्यमियों को मुख्य सुरक्षा उपाय देता है:
समयबद्ध प्रोसेसिंग: अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेना होगा।
लिखित कारण: आवेदन की किसी भी अस्वीकृति के आधार को लिखित रूप में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
निष्पक्ष मूल्यांकन: आवेदनों पर बिना किसी भेदभाव या अधिकारियों के मनमाने दखल के कार्रवाई की जानी चाहिए।
जानकारी तक पहुँच: सभी शर्तें, दिशानिर्देश और ज़रूरी दस्तावेज़ों के मानदंड आवेदकों को पहले से ही पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
MSME और व्यापक सुरक्षा उपायों पर ध्यान: यह बिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और वापस लौटने वाले अनिवासी केरलवासियों (NRK) को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर देता है। इन सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के साथ-साथ, मसौदा आर्थिक विकास और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, श्रम अधिकार—संगठन बनाने की आज़ादी सहित—जनहित और राज्य की नियामक निगरानी के प्रावधान शामिल हैं। समर्पित निवेश लोकपाल: शिकायतों के समाधान और राज्य के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए, कानून में 'केरल निवेश लोकपाल' की नियुक्ति का प्रावधान है। इस पद पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, फाइनेंस या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अनुभव रखने वाले किसी एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाएगा, जिनका कार्यकाल पाँच साल का होगा। केरल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि: इस बिल के लागू होने से केरल को एक खास पहचान मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने, तय समय में सर्विस देने, कानूनी अधिकारों और संस्थागत जवाबदेही को एक ही व्यापक, अधिकार-आधारित कानून के तहत एक साथ लाएगा।
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