केरल
kerala: भक्त बनकर मंदिर का सोना चुराया; SC ने एन वासु की जमानत याचिका खारिज की
Tara Tandi
23 Jan 2026 12:08 PM IST

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नई दिल्ली: 'वे भक्त होने का दावा करके आए थे, फिर भी मंदिर से कीमती सामान लूट लिया', सुप्रीम कोर्ट को सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में पूर्व त्रावणकोर देवस्वोम अध्यक्ष एन वासु की जमानत याचिका खारिज करने में कुछ ही मिनट लगे।
सोने की चोरी के समय वासु देवस्वोम कमिश्नर के अहम पद पर थे। कोर्ट ने पूछा कि सोने के फ्रेम पर दोबारा प्लेटिंग क्यों की जा रही थी। यह तीन हफ़्तों में दूसरी बार है जब जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सबरीमाला सोने की चोरी के मामले की आलोचना की है। 5 तारीख को, बेंच ने आलोचना करते हुए कहा था कि भगवान को भी नहीं बख्शा गया। कोर्ट ने पूर्व देवस्वोम बोर्ड सदस्य के.पी. शंकरदास द्वारा हाई कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए दायर याचिका को खारिज करके अपना रुख साफ कर दिया। वासु के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल 72 दिनों से ज़्यादा समय से जेल में है।
उन्होंने कोर्ट से आरोपी की सेहत पर विचार करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वकील ने कहा कि वासु ने SIT की जांच में सहयोग किया और वह साजिश में शामिल नहीं थे। वकील ने दलील दी कि वासु का सोने की प्लेटिंग से कोई लेना-देना नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी तिरुवाभरणम कमिश्नर का पद नहीं संभाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। आरोप है कि देवस्वोम कमिश्नर रहे एन वासु ने निर्देश दिया था कि सोने की प्लेटिंग को तांबा लिखा जाए।
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