केरल

केरल पुलिस कोच्चि विस्फोट मामले में आरोपियों पर UAPA लगाने की संभावना नहीं

Payal
28 Oct 2024 3:12 PM GMT
केरल पुलिस कोच्चि विस्फोट मामले में आरोपियों पर UAPA लगाने की संभावना नहीं
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Thiruvananthapuram,तिरुवनंतपुरम: केरल की वामपंथी सरकार पिछले साल कोच्चि में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाएगी, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने शुरू में आरोपी डोमिनिक मार्टिन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धाराएं लगाई थीं, क्योंकि घटना को शुरू में आतंकी कृत्य माना गया था। हालांकि जांच के दौरान पुलिस आतंकवाद का पहलू स्थापित नहीं कर पाई। इसलिए सरकार ने यूएपीए नहीं लगाने का फैसला किया। आरोपियों पर आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का सामना करना पड़ेगा।
सरकार का फैसला यूएपीए के खिलाफ सीपीएम की आपत्तियों से प्रभावित था। पिछले साल 29 अक्टूबर को राज्य में विस्फोट हुआ था। हालांकि शुरुआत में केवल दो लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में मरने वालों की संख्या छह हो गई। कोच्चि के मार्टिन यहोवा के साक्षियों के विश्वासियों के समूह के पूर्व सदस्य थे। बाद में उन्होंने वैचारिक मतभेदों के कारण इसे छोड़ दिया। उसने रिमोट कंट्रोल और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके विस्फोट को अंजाम दिया था। इस घटना ने शुरू में केरल में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा political controversy arose कर दिया था, जिसमें भाजपा ने इस घटना को इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित बताने की कोशिश की थी, खासकर तब जब कांग्रेस और सीपीएम केरल में फिलिस्तीन एकजुटता बैठकें कर रहे थे।
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