केरल
Kerala: कूडलमानिक्यम मंदिर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Tara Tandi
3 Feb 2026 5:41 PM IST

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नई दिल्ली: तांत्रिकों ने एझावा समुदाय के सदस्य केएस अनुराग को इरिंजलकुडा कूड़लमणिक्यम मंदिर के काझकम के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वे अनुराग के पक्ष में हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि कूड़लमणिक्यम मंदिर का काझकम पारंपरिक और आध्यात्मिक है। यह भी बताया गया कि पारंपरिक काझकम का अधिकार थेक्के वरियम परिवार का है। हाई कोर्ट ने यह रुख अपनाया था कि काझकम पारंपरिक है या नहीं, यह सिविल कोर्ट को तय करना है। हाई कोर्ट ने देवास्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा तैयार रैंक लिस्ट से नियुक्ति प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप नहीं किया था। याचिका में इस पर भी सवाल उठाया गया है।
तांत्रिकों ने तब मंदिर बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था जब एझावा समुदाय के सदस्य बीए बालू, जो रैंक लिस्ट में पहले नाम पर थे, ने फरवरी 2025 में नौकरी ज्वाइन की थी। केरल कौमुदी ने बालू के ऑफिस जॉब में ट्रांसफर सहित कई डिटेल्स का खुलासा किया था। बालू के 1 अप्रैल को इस्तीफे से खाली हुई जगह पर अनुराग को नियुक्त किया गया था।
शांति की नियुक्ति पर नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड के तहत मंदिरों में पार्ट-टाइम शांति की नियुक्ति के संबंध में दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें कहा गया था कि देवास्वोम बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड तंत्र विद्यालयों से सर्टिफिकेट वाले लोगों को शांति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अखिल केरल तांत्रिक समाजम और अग्निशर्मन वासुदेवन भट्टाथिरीपाद हैं। राज्य सरकार, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और देवास्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड सहित विरोधी पक्षों को चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा।
जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां याचिका पर अंतिम फैसले के अधीन होंगी। याचिकाकर्ता देवास्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड के 2023 के नोटिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि बोर्ड के पास तांत्रिक शिक्षा का मूल्यांकन और अप्रूव करने की विशेषज्ञता या अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने पारंपरिक रूप से तांत्रिक का पद संभालने वालों के तहत पढ़ाई की है, उन्हें शांति के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई कि सिर्फ़ तांत्रिकों द्वारा जारी किए गए सर्टिफ़िकेट को ही मान्य दस्तावेज़ माना जाए।
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