केरल
kerala: प्रियदर्शिनी योजना को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर
Tara Tandi
16 Jun 2026 12:36 PM IST

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KOCHI कोच्चि: सरकार की 'प्रियदर्शिनी योजना' के खिलाफ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को KSRTC की साधारण बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा मिलती है। याचिका में कहा गया है कि यह योजना भेदभावपूर्ण है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस योजना को असंवैधानिक घोषित करके रद्द किया जाए। यह याचिका एर्नाकुलम के थम्मनम के रहने वाले मोहम्मद फिरदौस ने दायर की है।
बिना किसी आर्थिक मापदंड या निवास संबंधी योग्यता के केवल लिंग के आधार पर लाभ देना, संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता और भेदभाव न करने के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि संविधान सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा किसी खास मकसद से और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस तरह की सभी के लिए सब्सिडी इस प्रावधान के दायरे में नहीं आती हैं।
इस प्रोजेक्ट पर राज्य के खजाने से हर दिन लगभग 2 करोड़ रुपये और हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह प्रोजेक्ट KSRTC पर अतिरिक्त बोझ डालता है, जिसे अभी सालाना 1,500 करोड़ रुपये मिलते हैं। याचिका में मांग की गई है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके असंवैधानिक तरीके से लागू किए गए इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जब तक मामले का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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