केरल
Kerala : पेरिया जुड़वां हत्या मामला: 10 को दोहरी आजीवन कारावास
SANTOSI TANDI
3 Jan 2025 8:02 AM GMT
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Kochi कोच्चि: सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शेषाद्रिनाथन ने शुक्रवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं कृपेश (21) और सरथलाल पी के (24) की हत्या और साजिश रचने के आरोप में 10 सीपीएम कार्यकर्ताओं को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। करीब छह साल पहले हुई हत्याओं में शामिल पूर्व विधायक के वी कुन्हीरामन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन और दो अन्य को दूसरे आरोपी साजी सी जॉर्ज को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई गई। दोहरे आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 10 दोषियों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। आरोपी 14, 20, 21 और 22 को पांच-पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। शुक्रवार को अदालत में मौजूद कृपेश के पिता पीवी कृष्णन और बहन कृष्णप्रिया तथा सरथलाल की मां लता और बहन अमृता ने सजा पर निराशा व्यक्त की। हत्या और साजिश के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में सीपीएम की पेरिया लोकल कमेटी के पूर्व
सदस्य पीतांबरन ए, साजी सी जॉर्ज, सुरेश के एम, अनिल कुमार उर्फ अबू, गिजिन, श्रीराग आर, अश्विन ए उर्फ अप्पू और सीआईटीयू कार्यकर्ता सुबेश शामिल हैं। सरथलाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अदालत ने रंजीत टी और ए सुरेंद्रन उर्फ विष्णु सूरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व उडमा विधायक और सीपीएम के जिला सचिवालय सदस्य के वी कुन्हीरामन, सीपीएम कासरगोड जिला समिति के सदस्य, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, राघवन वेलुथोली (पूर्व पक्कम स्थानीय सचिव और सीपीएम के व्यापारियों की शाखा, केरल व्यापारी व्यवसायी समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष) और के वी भास्करन (सीपीएम-नियंत्रित पनयाल सेवा सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त सचिव) को पुलिस हिरासत से दूसरे आरोपी, जो अब दोषी है, को जबरन अपने साथ ले जाने के लिए
आईपीसी की धारा 225 के तहत पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई। एर्नाकुलम में सीबीआई की विशेष अदालत ने पेरिया दोहरे हत्याकांड में पहले आठ आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें शुक्रवार को दोपहर 12.15 बजे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (21) और सरथलाल पीके (23) की नृशंस हत्या शामिल थी। जिन 24 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से अदालत ने 14 को दोषी पाया, जबकि 10 को अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया। जिन पर मुकदमा चलाया गया वे सभी सीपीएम कार्यकर्ता या स्थानीय नेता थे। न्यायाधीश ने सीपीएम की पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए पीतांबरन के नेतृत्व वाली हिट टीम का हिस्सा होने के आरोप में सभी आठ लोगों को दोषी ठहराया। हत्याओं के तुरंत बाद गिरफ्तार होने के बाद पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया।
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SANTOSI TANDI
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