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Kozhikode कोझिकोड: सूचना देने में 50 दिन की देरी के लिए वडकारा जिला शिक्षा कार्यालय के एक अधिकारी पर सूचना का अधिकार आयोग ने 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।वडकारा जिला शिक्षा कार्यालय के लोक अधिकारी आरिफ अहमद ने राज्य सूचना का अधिकार आयोग के आदेश के बावजूद सूचना देने में देरी की।पुथुप्पनम के मंदारथुर में श्री मंगलाथ हाउस के विनोद कुमार ने आयोग से संपर्क किया था, क्योंकि अधिकारी आरिफ अहमद द्वारा आवेदन और अपील दोनों में उनके द्वारा मांगी गई सूचना को अस्वीकार कर दिया गया था।
राज्य सूचना का अधिकार आयुक्त डॉ ए ए हकीम ने आयोग द्वारा सूचना देने के लिए कहे जाने के बावजूद अधिकारी पर लापरवाही बरतने के लिए जुर्माना लगाया है।अधिकारी ने जिले के एक स्कूल में केईए अध्याय XIV ए, नियम 51 ए के तहत एक शिक्षक को स्थायी नियुक्ति देने के मामले में दस्तावेजों की प्रतियां छिपाई थीं। आयोग के आदेश के बाद भी सूचना उपलब्ध कराने में 50 दिन का विलंब हुआ, जिस पर आयोग ने विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये की दर से 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आरिफ अहमद 25 जुलाई तक जुर्माना अदा कर दें तथा 30 जुलाई तक आयोग को सूचित करें। अन्यथा आरिफ को कुर्की की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
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SANTOSI TANDI
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