केरल

Kerala : वसीयत भूमि के हस्तांतरण के लिए अब लाभार्थियों की सहमति आवश्यक

Kavita2
20 April 2025 2:23 PM IST
Kerala : वसीयत भूमि के हस्तांतरण के लिए अब लाभार्थियों की सहमति आवश्यक
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Kerala केरल : अब वसीयत द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर अधिक प्रतिबंध हैं। यहां तक ​​कि उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत वसीयत में भूमि के हस्तांतरण के लिए भी लाभार्थियों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहां तक ​​कि अपंजीकृत वसीयत भी कानूनी रूप से वैध होती है, इसलिए इसे पंजीकृत कराने में काफी प्रयास करना पड़ता है। वसीयत लिखने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल वसीयत, प्रमाणित प्रति, दायित्व प्रमाण पत्र और सूची प्रमाण पत्र के साथ ग्राम अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। वर्तमान प्रथा यह है कि भूमि कर का भुगतान भूमि हस्तांतरित करके किया जाता है।

अब, आवेदन के साथ वसीयतकर्ता का स्थायी उपभोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यह कदम तभी संभव होगा जब इसमें शामिल लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी। यदि वसीयत के तहत उन्हें भूमि पर अधिकार प्राप्त हो जाए तो वे अधिग्रहण की प्रक्रिया रोक देंगे और भूमि कर का भुगतान करने से बच जाएंगे। यदि आपत्तिकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राजस्व विभाग ने सिफारिश की है कि वसीयत द्वारा भूमि के हस्तांतरण के लिए भूस्वामियों की सहमति आवश्यक होगी। एकीकृत कानून के अभाव के कारण वसीयत भूमि के भाग्य पर बहस छिड़ गई है।

वित्तीय संस्थाओं ने प्रोबेट के माध्यम से अर्जित परिसंपत्तियों पर ऋण देने पर प्रतिबंध भी कड़े कर दिए। बैंकों ने तो यहां तक ​​मांग करनी शुरू कर दी है कि जो लोग उनके द्वारा हस्तांतरित भूमि के सभी स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, वे वसीयत लिखने वाले व्यक्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सहमति भी प्रस्तुत करें।

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