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New Delhi/Malappuram नई दिल्ली/मलप्पुरम: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूएपीए मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत की शर्तों में ढील देते हुए कहा कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हन और संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर 2022 में कप्पन की जमानत के दौरान निर्धारित शर्तों को संशोधित किया। पीठ ने कहा, "9 सितंबर, 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता अब स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। इस आवेदन में किए गए अन्य अनुरोधों को अलग से संबोधित किया जा सकता है।" कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस की यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहां पुरुषों के एक समूह द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी। कप्पन को जमानत देते समय, अदालत ने आदेश दिया था कि वह प्रत्येक सप्ताह संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कप्पन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। करीब दो साल हिरासत में रहने के बाद, अदालत ने हर व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया।
अपनी रिहाई के बाद, कप्पन को कई जमानत शर्तों का सामना करना पड़ा, जिसमें छह सप्ताह तक दिल्ली में रहना और हर सोमवार को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना शामिल है, पीटीआई ने बताया।पीठ ने कहा था, "अपीलकर्ता को तीन दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।"हालांकि, अदालत ने उन्हें छह महीने बाद केरल के मलप्पुरम की यात्रा करने की अनुमति दी, इस बात पर जोर देते हुए कि वह अभी भी हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें।कप्पन को अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था और उन्हें प्रतिदिन ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपना होगा।"कप्पन और तीन अन्य के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं से जुड़ा है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध होने का आरोप है।
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SANTOSI TANDI
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