केरल

केरल : KIIFB जांच में ईडी द्वारा इसहाक को बार-बार तलब करने का कोई औचित्य नहीं

Shiddhant Shriwas
10 Oct 2022 10:05 AM GMT
केरल : KIIFB जांच में ईडी द्वारा इसहाक को बार-बार तलब करने का कोई औचित्य नहीं
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इसहाक को बार-बार तलब करने का कोई औचित्य नहीं
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केआईआईएफबी द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा माकपा के वरिष्ठ नेता थॉमस इसाक को बार-बार समन भेजने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि सीईओ और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के संयुक्त फंड मैनेजर को बार-बार समन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, और मामले में ईडी द्वारा दो महीने के लिए सम्मन जारी करने पर रोक लगा दी।
आगे समन जारी करने पर रोक लगाते हुए, न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा जांच पर रोक लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।
अदालत ने यह निर्देश इसहाक की याचिका पर जारी किए थे जिसमें उसे और केआईआईएफबी को जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके वित्तीय लेनदेन की जांच का विरोध किया गया था और इसके शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया गया था।
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