केरल
kerala: बिना प्रिस्क्रिप्शन के खांसी की दवा नहीं; केंद्र सरकार ने नई पाबंदियां लगाईं
Tara Tandi
16 Jun 2026 5:15 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत खांसी की दवा (कफ सिरप) सिर्फ़ डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) होने पर ही ग्राहकों को बेची जा सकेगी। यह पाबंदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलावटी कफ सिरप पीने से बच्चों की दुखद मौत के बाद लगाई गई है। इस नियम के लागू होने के बाद, लोग डॉक्टर की पर्ची के बिना फार्मेसी से कफ सिरप नहीं खरीद पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया।
नए संशोधन से 'सिरप' शब्द को 'शेड्यूल K' की छूट वाली सूची से हटा दिया जाएगा। इससे इनकी उपलब्धता पर नियंत्रण रहेगा। पहले सिरप को 'शेड्यूल K' के सीरियल नंबर 13, आइटम नंबर (7) के तहत शामिल किया गया था। आमतौर पर उन दवाओं को 'शेड्यूल K' में शामिल किया जाता है जिन्हें कुछ शर्तों के साथ 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के कड़े नियमों से छूट मिली होती है। नए संशोधन के साथ, सिरप को यह लाभ पूरी तरह से नहीं मिलेगा। मंत्रालय ने इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पिछले साल दिसंबर में जारी किया था। तय समय सीमा के भीतर संबंधित पक्षों या जनता की ओर से इस आदेश के खिलाफ कोई आपत्ति न आने के बाद, केंद्र सरकार ने अब 9 जून के नोटिफिकेशन को आधिकारिक तौर पर गजट में प्रकाशित कर दिया है।
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