केरल
kerala: नितिन राज मामला: पुलिसिया लापरवाही पर भड़का हाई कोर्ट
Tara Tandi
10 Aug 2026 6:11 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने अंजारकंडी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की मौत के मामले में मुख्य आरोपी डॉ. एम. के. राम की गिरफ्तारी में हुई चूक को लेकर एक बार फिर पुलिस की आलोचना की है। कोर्ट ने सवाल किया कि चूक के लिए ज़िम्मेदार DySP को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया और कहा कि सरकार को ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को एक हफ़्ते के अंदर अपना फ़ैसला बताने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में देरी को मंज़ूर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब जांच में यह पाया गया कि DySP अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में गंभीर चूक हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी DySP सुधीर कल्लन ने जांच के शुरुआती दौर में गंभीर चूक की थी और सवाल किया कि उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी के ख़िलाफ़ मौखिक जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद DySP को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
वकील ने यह भी कहा कि ज़रूरी प्रक्रिया पूरी किए बिना अधिकारी को सस्पेंड करने से सुधीर केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इस बीच, नितिन राज की मौत की जांच कर रही क्राइम ब्रांच टीम के जूनियर अधिकारियों का हाल ही में तबादला कर दिया गया। गृह विभाग ने डॉ. राम की गिरफ्तारी में गंभीर चूक की ओर इशारा करने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। जांच टीम में शामिल क्राइम ब्रांच के SP, DySP और इंस्पेक्टर को तो बनाए रखा गया, लेकिन बाकी टीम के सदस्यों का तबादला कन्नूर ज़िला पुलिस मुख्यालय कर दिया गया।
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