केरल

KERALA NEWS : त्रिशूर सतर्कता अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी पाया

SANTOSI TANDI
23 Jun 2024 11:56 AM GMT
KERALA NEWS :  त्रिशूर सतर्कता अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी पाया
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Thrissur त्रिशूर: त्रिशूर विजिलेंस कोर्ट ने इदमालयार सिंचाई नहर भ्रष्टाचार मामले में 49 आरोपियों को दोषी पाया है। कोर्ट के निष्कर्ष नहर के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज 39 मामलों पर आधारित हैं। आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13(1)(डी) के तहत आरोपियों को तीन साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने साजिश के लिए आईपीसी 120बी के तहत तीन साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना और आईपीसी 477ए के तहत तीन साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 51 आरोपियों में से एक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। एक अन्य को तीन मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन दो अन्य में दोषी ठहराया गया। जांच या मुकदमे के दौरान छह आरोपियों की मौत हो गई। फैसला त्रिशूर विजिलेंस कोर्ट के जज जी अनिल ने सुनाया। सतर्कता विभाग की ओर से सरकारी वकील वी के शैलाजन और स्टालिन ई आर पेश हुए। सरकारी वकील ने कहा कि जेल की सज़ा साथ-साथ चलेगी।
यह मामला इदमालयार सिंचाई परियोजना के तहत चालाकुडी नहर के जीर्णोद्धार में 1.05 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। 8 किलोमीटर के हिस्से में निर्माण कार्य को ठेकेदारों के बीच 200 से 300 मीटर के खंडों में विभाजित किया गया था। सतर्कता ने पाया कि निर्माण कार्य पर्याप्त सामग्री का उपयोग किए बिना पूरा किया गया था। इसके बाद, ठेकेदारों और अधिकारियों सहित 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 49 को त्रिशूर सतर्कता न्यायालय ने दोषी पाया। सभी मामलों में कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता दोनों आरोपी थे।
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