केरल

KERALA NEWS : सरकार ने टीपी मामले के दोषियों की सजा माफ करने के लिए पुरानी सूची फिर से शुरू

SANTOSI TANDI
24 Jun 2024 7:25 AM GMT
KERALA NEWS : सरकार ने टीपी मामले के दोषियों की सजा माफ करने के लिए पुरानी सूची फिर से शुरू
x
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: टी पी चंद्रशेखरन हत्याकांड में दोषियों की सजा माफ करवाने के अपने हताश प्रयास में राज्य सरकार ने एक पुरानी सूची को पुनर्जीवित किया है। इस सूची को शुरू में केरल उच्च न्यायालय और राज्यपाल दोनों ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब इन दोषियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें और नाम शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषियों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सरकार ने इन सजाओं को कम करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया है, जिससे दोषियों को बड़ा झटका लगा है। पिछली एलडीएफ सरकार के शुरुआती दिनों में राज्य के हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में सजा माफी के लिए 1,850 कैदियों की सूची तैयार की गई थी। हालांकि, तत्कालीन राज्यपाल पी सदाशिवम ने सूची लौटा दी,
जिससे सरकार को इसे घटाकर 739 नाम करने पड़े। बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस सूची को फ्रीज कर दिया गया था कि सजा माफी केवल उचित प्राधिकरण के साथ ही दी जानी चाहिए। हालांकि, यह सूची तब फिर से सामने आई जब सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के हिस्से के रूप में चुनिंदा कैदियों की सजा माफ करने का फैसला किया। तत्कालीन डीजीपी जेल ने सूची को अपडेट कर 1,088 कैदियों की सूची सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी थी। दो जांच समितियों के गठन के बावजूद पांच महीने तक सूची की समीक्षा नहीं हुई। इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने टीपी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ अपना आदेश सुनाया था। इसके बाद सजा माफी की प्रक्रिया में तेजी लाई गई
और दो नई जांच समितियों का गठन किया गया। मौजूदा सूची की समीक्षा करते हुए इन समितियों ने राज्य की जेलों से नई सूची भी मांगी और टीपी मामले के दोषियों के नाम कन्नूर से सौंपी गई सूची में शामिल किए गए। कैदियों की सजा में छूट नवंबर 2022 में राज्य गृह विभाग के आदेश द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाती है। इस आदेश के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को एक साल तक की छूट मिल सकती है। इस आदेश के प्रावधानों का इस्तेमाल कर टीपी मामले के दोषियों को इस सूची में शामिल किया गया। हालांकि, आदेश में स्पष्ट रूप से 11 श्रेणियों के कैदियों का उल्लेख किया गया है जो छूट के पात्र नहीं हैं। पांचवीं श्रेणी में पेशेवर हत्यारे या कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में वर्गीकृत लोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि छूट सूची में शामिल तीनों टीपी मामले के दोषी इसी श्रेणी में आते हैं। उनके नाम जल्दबाजी में उस समय सूची में जोड़े गए जब कन्नूर जेल में कोई अधीक्षक नहीं था।
भले ही इन दोषियों को उच्च न्यायालय के आदेश के कारण छूट न मिले, लेकिन इस बार सूची में उनका नाम शामिल होने से भविष्य में जेल से उनकी रिहाई की संभावना बढ़ गई है। उन्हें सलाहकार समिति द्वारा उनके आवेदन की समीक्षा किए जाने पर 'वेटेज' भी मिलेगा, जो जेल में 14 साल पूरे कर चुके आजीवन कैदियों के रिहाई अनुरोधों का मूल्यांकन करती है।
Next Story