केरल
kerala: टिंजू हत्याकांड में नसीर को दोषी ठहराया गया, जुर्माने समेत उम्रकैद की सज़ा
Tara Tandi
1 Feb 2026 11:32 AM IST

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PATHANAMTHITTA पथानामथिट्टा: एक महिला के साथ रेप और उसे जिंदा फांसी देने के मामले में आरोपी नसीर (नेमोन-46) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उम्रकैद के अलावा, उसे रेप के आरोप में 10 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना, साथ ही घर में घुसने के आरोप में सात साल की कड़ी कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह फैसला पथानामथिट्टा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (1) के जज जी. पी. जयकृष्णन ने सुनाया। पीड़िता 26 साल की टिंजू माइकल थी। यह घटना जिसने पूरे राज्य को हिला दिया था, 15 दिसंबर 2019 को हुई थी। थिरुवल्ला के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स टिंजू अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी टिजिन जोसेफ के साथ रह रही थी। नसीर, जो एक लकड़ी का व्यापारी और पड़ोसी था, टिजिन के पिता का परिचित था। घटना वाले दिन, टिजिन और उसके पिता बाहर गए हुए थे, जिससे टिंजू घर पर अकेली थी।
जब नसीर उस समय आया, तो उसने बेडरूम में टिंजू को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश की, जिससे टिंजू का सिर बिस्तर से टकराया और वह बेहोश हो गई। टिंजू के साथ बेरहमी से रेप करने के बाद, उसे छत पर लगे एक लोहे के हुक से गले में फंदा डालकर लटका दिया गया। टिंजू के शरीर पर 53 चोटों के निशान थे। पेरुमपेट्टी पुलिस टिजिन पर शक करते हुए जांच कर रही थी। पुलिस की पिटाई के बाद टिजिन को अस्पताल में रहना पड़ा। टिजिन की शिकायत के बाद, फरवरी 2020 में जांच डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट हरिशंकर प्रसाद ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
लकड़ी व्यापारियों की गांठ से पकड़ा गया नसीर। एक ऐसे मामले में जहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, यह क्राइम ब्रांच के जांच कौशल ही था जिसने आरोपी, एक लकड़ी व्यापारी की गिरफ्तारी करवाई। मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब यह पता चला कि शव को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया फंदा आमतौर पर लकड़ी व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। घटना वाले दिन घर के पास मौजूद तीन संदिग्धों, जिनमें स्थानीय निवासी नाज़िर भी शामिल था, से लगातार पूछताछ की गई। तत्कालीन क्राइम ब्रांच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर. प्रथापन नायर द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच से पता चला कि यौन हमला और हत्या हुई थी। पीड़ित के नाखूनों के नीचे से लिया गया खून का सैंपल एक अहम सुराग साबित हुआ।
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