केरल

kerala: हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, रिमांड अवधि लंबी की गई

Tara Tandi
25 Sept 2025 2:42 PM IST
kerala: हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, रिमांड अवधि लंबी की गई
x
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कडिनामकुलम निवासी अथिरा की हत्या के मामले में आरोपी चेल्लनम निवासी जॉनसन ओसेफ को अदालत ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी को जेल में मुकदमे का सामना करने का आदेश देते हुए उसकी रिमांड 30 सितंबर तक बढ़ा दी और उसे वापस जेल भेज दिया। यह आदेश तिरुवनंतपुरम के छठे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने दिया।
कडिनामकुलम स्थित भरणीकद भगवती मंदिर के पुजारी राजीव की पत्नी अथिरा (30) की मंदिर के पास एक किराए के मकान में हत्या कर दी गई। फिजियोथेरेपिस्ट जॉनसन, अथिरा का इंस्टाग्राम फ्रेंड था।
जॉनसन एक साल से अथिरा के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण यह था कि अथिरा ने जॉनसन के साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसने उसे कई बार धमकाया था और अपने साथ जाने के लिए दबाव डाला था।
राजीव, जो घटना वाले दिन सुबह 5:30 बजे मंदिर गया था, सुबह 11:30 बजे लौटने पर उसे मृत पाया। उसकी गर्दन पर गहरे घाव से खून बहता हुआ पाया गया। घटना वाले दिन सुबह 9 बजे उसके घर पहुँचे जॉनसन ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी के चाकू लेकर निकलते हुए फुटेज मिले थे। वह अथिरा के स्कूटर से भाग निकला। चिरायिन्कीझु रेलवे स्टेशन पर स्कूटर छोड़कर वह ट्रेन में सवार हो गया और भागते समय उसे कोट्टायम के चिंगवनम से हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान उसने ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था।
Next Story