
Kerala केरल : छोटे भाई की हत्या के मामले में ज्येष्ठन को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इरिंगलाकुड अतिरिक्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश एन. विनोद कुमार ने माला कुंबिडी स्थित अपने घर में अंतू (56) की हत्या के मामले में ज्येष्ठन (67) को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 22 सितंबर 2020 को हुई थी। अंतू के घर के दक्षिणी हिस्से में एक गड्ढा खोदा गया था, जिसे आंशिक रूप से मिट्टी से ढक दिया गया था। इस दौरान हुई कहासुनी में अंतू की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। माला थाने के निरीक्षक वी. साजिन शशि, उपनिरीक्षक के.आर. सुधाकरन ने जांच कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की कैद काटनी होगी। जुर्माना भरने पर हत्या किए गए अंतू की पत्नी को पैसा दिया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजू वझाकला, अधिवक्ता जोजी जॉर्ज (लोक अभियोजक इरिंगलाकुडा), श्रीदेव थिलक और रीटो विंसेंट उपस्थित थे। संपर्क अधिकारी सीपीओ के.वी. विनेश ने अभियोजन कार्यवाही का समन्वय किया।





