केरल

Kerala : महिला के साथ बदसलूकी को धारा 498ए के तहत 'क्रूरता' करार दिया

Mohammed Raziq
19 Nov 2024 5:50 PM IST
Kerala : महिला के साथ बदसलूकी को धारा 498ए के तहत क्रूरता करार दिया
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Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बॉडी शेमिंग को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत वैवाहिक क्रूरता माना जा सकता है। यह कानून विवाह में क्रूरता से संबंधित है और दोषी पाए जाने वालों के लिए कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
15 नवंबर को सुनाया गया न्यायालय का फैसला एक महिला की शिकायत के जवाब में आया, जिसमें उसके पति, उसके पिता और उसके भाई की पत्नी द्वारा वैवाहिक क्रूरता की बात कही गई थी। महिला ने उन पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया, जिसमें बॉडी शेमिंग और उसकी मेडिकल योग्यता की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शामिल है।
इस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि बॉडी शेमिंग के कृत्य धारा 498 ए के तहत आएंगे। यह धारा किसी भी ऐसे व्यवहार को कवर करती है, जिससे महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, और न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बॉडी शेमिंग को ऐसा व्यवहार माना जा सकता है।
अदालत ने कहा, "शिकायतकर्ता के शारीरिक अपमान और उसकी मेडिकल डिग्री पर संदेह करना याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप हैं। याचिकाकर्ता के कहने पर ये कृत्य प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया आचरण है, जिससे महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की संभावना है।"
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