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Kerala केरल: अपने भाई को चाकू मारकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में आरोपी को सात साल जेल और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। पेकथुलम, इरुम्बुनिक्कारा, एरुमेली गांव के थंकप्पन राजू (60) को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट-1 के जज के. लिली ने सज़ा सुनाई। यह घटना 2017 में हुई थी।
राजू ने अपने छोटे भाई अनिल कुमार पर चाकू से हमला किया था। यह झगड़ा परिवार की प्रॉपर्टी पर बने कुएं से पीने का पानी निकालने के लिए मोटर लगाने को लेकर हुआ था। अनिल कुमार की रीढ़ की हड्डी में चाकू लगने से उसकी कमर के नीचे लकवा मार गया है। कोर्ट ने अनिल कुमार को जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
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