केरल

Kerala : पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या और परिवार पर हमला मामले में आरोपी को 25 साल की सजा

Kavita2
7 May 2026 3:28 PM IST
Kerala : पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या और परिवार पर हमला मामले में आरोपी को 25 साल की सजा
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Kerala केरल: पथनमथिट्टा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय-1 ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने और उसके माता-पिता व छोटी बहन पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अतुल सत्या (31) को 25 साल के कठोर कारावास और 3,55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश जी.पी. जयकृष्ण ने सुनाया।

मामला 24 जून 2023 का है। आरोपी अतुल, पाडी वडक्केदथ, रन्नी ब्लॉक के सत्यनंदन का पुत्र है। जानकारी के अनुसार, आरोपी की पत्नी रंजीता अपने पति की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर अपने बच्चे के साथ मायके में रहने चली गई थी। वह कीकोझुर, इट्टापनक्कल स्थित अपने माता-पिता के घर रह रही थी।

घटना वाले दिन आरोपी अतुल अचानक रंजीता के घर पहुंचा और जबरन घर में घुस गया। उसने बेडरूम में पहुंचकर कुल्हाड़ी से रंजीता पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना परिवार के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

जब रंजीता के पिता, माता और छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हुए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए इसे गंभीर और क्रूर अपराध माना।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल एक व्यक्ति की जान लेने का मामला है, बल्कि पूरे परिवार पर जानलेवा हमला भी किया गया है, इसलिए कठोर सजा जरूरी है।

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की भावना व्यक्त की है, जबकि इलाके में इस घटना की चर्चा बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन ने भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है।

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