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Kerala केरल: नाबालिग लड़के पर गलत तरीके से हमला करने के मामले में आरोपी को 20 साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोट्टायम फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट की जज एच. रोशनी ने पेरुंबक्कड़ गांव पररात की सूजी (52) को सजा सुनाई। यह सजा POCSO एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दी गई। घटना 26 दिसंबर, 2021 की है। गांधीनगर पुलिस स्टेशन SHO के. शिजी ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की।
इस मामले में प्रॉसिक्यूशन की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट पॉल के. अब्राहम पेश हुए, जिन्होंने 17 गवाहों को बुलाया और 36 सबूत पेश किए।
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