केरल
Kerala: 9 साल की बच्ची को जबरन किस कराने का मामला, आरोपी को 14 साल की सजा
Tara Tandi
5 Feb 2026 11:56 AM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: नौ साल की बच्ची को जबरदस्ती किस करने के आरोपी को सज़ा सुनाई गई है। आरोपी का नाम बेसिल उर्फ एडिसन (54) है, जो तिरुवनंतपुरम के वेट्टुकाड का रहने वाला है। जज अंजू मीरा बिरला ने आदेश दिया कि अलग-अलग धाराओं के तहत कम से कम पांच साल की जेल की सज़ा एक साथ चलेगी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना और मुआवज़ा पीड़ित को दिया जाएगा। कोर्ट ने बेसिल को 14 साल की कड़ी कैद और 26,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
यह घटना 20 अक्टूबर, 2024 को शाम करीब 5.30 बजे हुई। पड़ोसी बेसिल घर की छत पर खेल रही बच्ची को बुला रहा था। आरोपी ने एक गमले की ओर इशारा किया और पास आई बच्ची से उसे उठाने को कहा। जब बच्ची ने उसे गमला दिया, तो आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर वह उसे किस करेगी तभी वह उसे छोड़ेगा। बच्ची के कहने पर भी बेसिल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तब बच्ची डर गई और उसने बेसिल को किस किया। बच्ची रोते हुए घर गई और अपने माता-पिता को बताया। जब आरोपी ने पीड़ित के पिता को घर से बाहर आते देखा तो वह भाग गया। इसके बाद पुलिस ने बेसिल को गिरफ्तार कर लिया।
जांच वलियाथुरा पुलिस सब-इंस्पेक्टर जयश्री के नेतृत्व में पूरी हुई और चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और कोर्ट में 20 दस्तावेज़ और तीन सबूत पेश किए। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर.एस. विजय मोहन और एडवोकेट पी. सुरभि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए।
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