केरल
KERALA : कोच्चि नवजात की मौत हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय मां को जमानत दी
SANTOSI TANDI
23 July 2024 12:02 PM GMT
x
Kochi कोच्चि: उच्च न्यायालय ने यहां पनमपिल्ली नगर के विद्या नगर में एक फ्लैट की पांचवीं मंजिल से नवजात शिशु को नीचे फेंककर उसकी हत्या करने की आरोपी 23 वर्षीय महिला को जमानत दे दी है। उसकी जमानत याचिका की समीक्षा करते हुए न्यायमूर्ति सी एस डायस की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने उसे सख्त शर्तों के तहत जमानत दे दी। यह दुखद घटना 3 मई को हुई, जब राहगीरों ने अपार्टमेंट के पास शिशु के शव को ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के प्लास्टिक लिफाफे में लिपटा हुआ देखा।
बाद में सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि शव अपार्टमेंट से गिरा था। जांचकर्ताओं ने कूरियर कवर पर बारकोड को स्कैन करके आरोपी का पता लगाया। पूछताछ के दौरान महिला ने खुलासा किया कि वह ऑनलाइन मिले एक व्यक्ति से गर्भवती हुई थी। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति पर बलात्कार का भी आरोप लगाया है। महिला ने अपने माता-पिता से अपनी गर्भावस्था की बात छिपाई थी। उसने सुबह 5 बजे अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया
और घबराहट में उसने सुबह 8 बजे बच्चे को बाहर फेंक दिया, जब उसकी मां ने उसका दरवाजा खटखटाया। रिपोर्ट्स से पता चला है कि उसने बच्चे को फेंकने से पहले शॉल से गला घोंटने की कोशिश करने की बात भी कबूल की है। प्रसव के बाद देखभाल न मिलने से महिला कमजोर हो गई और उसे जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे करीब एक महीने तक इलाज मिला, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के लिए काउंसलिंग भी की गई। इस बीच, हाई कोर्ट उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रहा है जिसने उसे गर्भवती किया था।
TagsKERALAकोच्चि नवजातमौत हाईकोर्ट23 वर्षीय मां को जमानतKochi newborn diesHigh Court grants bail to 23-year-old motherजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story